बिग ब्रेकिंग उच्च न्यायालय लखनऊ ने पँचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को माना आधार। 1995 के सरकार के आदेश को किया निरस्त। कोर्ट में आधे घंटे की बहस के बाद लिया निर्णय।।


 


अमित संवाददाता ।

लखनऊ

हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को आधार माना है, 

हाईकोर्ट ने 1995 के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। 

आधे घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय।

यूपी सरकार को 10 दिन का समय दिया गया। 27 तक पुनः जारी हो आरक्षण सूची।कोर्ट ने दिए आदेश।


 पंचायत चुनाव में 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का रोटेशन होगा- हाईकोर्ट।


 2015 को आरक्षण का बेस वर्ष मानकर काम पूरा करने का आदेश।


यह तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।


 इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे उपरोक्त आदेश।

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