नई दिल्ली, एएनआई - सुप्रीम कोर्ट ने आधार को ने अपने बैंक, मोबाइल और अन्य सेवाओं के साथ लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ा दी है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक इस पर कोई निर्णय नही आ जाता तब तक इन तमाम योजनाओं के साथ आधार लिंक कराने की प्रक्रिया अनिवार्य नही होगी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकार आधार लिंक कराने हेतु किसी को बाध्य नही कर सकती।
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